Bilaspur property

नई दिल्ली : आयकर विभाग की चेतावनी आने वाले वक्त में भारी भी पड़ सकती है।
आयकर विभाग ने दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। एक सार्वजनिक संदेश में आयकर विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपये या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है।

इसी तरह अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपये नकद लेन-देन की सीमा निर्धारित है और कारोबार से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है।

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